Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana; मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (बिहार)

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (बिहार)

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि उनका विवाह आसानी से संपन्न हो सके।

 


 


 

योजना के उद्देश्य

1.   गरीब परिवारों की आर्थिक मदद करना।

2.   बाल विवाह को रोकना और 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह को प्रोत्साहित करना।

3.   बेटियों को सम्मानपूर्वक विवाह का अवसर देना।

4.   समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारना।


 

मुख्य विशेषताएँ

1.   आर्थिक सहायता:

विवाह के लिए ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

2.   पात्रता:

यह योजना केवल बिहार राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए लागू है।

कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है।

3.   लाभार्थियों की श्रेणी:

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (EBC), एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।


 

पात्रता शर्तें

1.   लाभार्थी बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2.   कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

3.   परिवार की वार्षिक आय ₹1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4.   लाभार्थी के परिवार के पास बिहार सरकार द्वारा जारी गरीबी रेखा (BPL) कार्ड होना चाहिए।

5.   विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है।


 

आवश्यक दस्तावेज़

1.   आधार कार्ड (लड़की और माता-पिता दोनों का)

2.   निवास प्रमाण पत्र

3.   आय प्रमाण पत्र

4.   जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

5.   विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र

6.   बैंक खाता विवरण (लड़की या माता-पिता का)

7.   पासपोर्ट साइज फोटो


 

आवेदन प्रक्रिया

1.   ऑफलाइन आवेदन:

नजदीकी ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO) या समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाएं।

आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और जमा करें।


 

महत्वपूर्ण बिंदु

1.   विवाह के बाद ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

2.   आवेदन के दौरान दी गई जानकारी और दस्तावेज़ सही होने चाहिए।

3.   आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशि लाभार्थी के खाते में सीधे भेजी जाएगी।


 

सम्पर्क जानकारी

1.   आधिकारिक वेबसाइट: http://socialwelfare.bih.nic.in

2.   अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक या जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।

नोट: यह योजना बाल विवाह को रोकने और बेटियों के जीवन में बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

  यह भी देंखे:

बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग बंफर बहाली

बिहार में राशन कार्ड कैसे बनवाएं

प्रधानमंत्री आवास योजना 

पैन कार्ड (PAN Card) के बारे में आवश्यक जानकारी

Bihar Udyami Yojana के फायदे

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (बिहार)

बिहार सरकार बेरोजगारी योजना

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (बिहार) 

आधुनिक भारत 25 महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top